डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को COVID-19 के प्रसार के कारण लगाए गए कई प्रतिबंधों को कम कर दिया। सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों की क्षमता बढ़ाने से लेकर सभी के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इंटरनेशल एयर ट्रैवल में भी पैसेंजर्स को ढील दी गई है। गृह मंत्रालय अब संबंधित मंत्रालय, राज्यों, और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से स्टेनडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करेगा। नया आदेश 1 फरवरी से प्रभावी होगा और 28 फरवरी तक लागू रहेगा।
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